18.50 लाख की सैलरी पर 0 टैक्स! नए नियमों के साथ आसान और सही तरीका”

Pay 0 Tax on Rs 18.50 Lakh Income: नए टैक्स नियम के तहत आप 18.50 लाख की सैलरी पर भी 0 टैक्स दे सकते हैं, बशर्ते सही तरीकों से टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठाएं।

नए टैक्स रेजीम (FY 25-26) में 12,75,000 रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन यदि आप सही टैक्स बचत के ऑप्शंस जैसे NPS, EPF, होम लोन, और अन्य छूटों का फायदा उठाएं तो 18.50 लाख की आय भी पूरी तरह टैक्स फ्री बनाई जा सकती है।

टैक्स देनदारी का हिसाब (Rs 18,50,000 वेतन पर)

स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000

टैक्सेबल इनकम: ₹18,50,000 – ₹75,000 = ₹17,75,000

स्लैब के हिसाब से टैक्स:

₹4,00,001 – ₹8,00,000 पर 5% = ₹20,000

₹8,00,001 – ₹12,00,000 पर 10% = ₹40,000

₹12,00,001 – ₹16,00,000 पर 15% = ₹60,000

₹16,00,001 – ₹17,75,000 पर 20% = ₹35,000

कुल टैक्स: ₹1,55,000 + 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस = ₹1,61,200

0 टैक्स कैसे करें? (Tax Saving Strategies)

1. NPS में_EMPLOYER का योगदान

नए टैक्स नियम में नियोक्ता द्वारा NPS में 14% तक की रकम पर टैक्स छूट मिलती है।

बेसिक सैलरी ₹9,25,000 मानें तो NPS बेनिफिट ₹1,29,500 तक हो सकता है।

टैक्सेबल इनकम: ₹17,75,000 – ₹1,29,500 = ₹16,45,500

2. EPF का_EMPLOYER का योगदान

12% तक की EPF राशि पर भी छूट मिलती है।

EPF टैक्स बेनिफिट: ₹1,11,000

टैक्सेबल इनकम: ₹16,45,500 – ₹1,11,000 = ₹15,34,500

3. PPF और सुकन्या समृद्धि योजना (SSA) में निवेश

₹1.50 लाख PPF और ₹1 लाख SSA में निवेश पर ₹17,500 की टैक्स छूट।

टैक्सेबल इनकम: ₹15,34,500 – ₹17,500 = ₹15,17,000

4. पोस्ट ऑफिस स्कीम इंटरेस्ट पर छूट

₹3,500 की छूट मिलती है।

टैक्सेबल इनकम: ₹15,17,000 – ₹3,500 = ₹15,13,500

5. ऑफिसियल खर्च के रिइम्बर्समेंट (फ्यूल, मोबाइल, एंटरटेनमेंट)

कंपनी से रिइम्बर्समेंट के रूप में Rs 1,50,000 तक के खर्चे (सर्टिफाइड ऑफिसियल उपयोग) को टैक्स से बाहर रखा जा सकता है।

टैक्सेबल इनकम: ₹15,13,500 – ₹1,50,000 = ₹13,63,500

6. होम लोन ब्याज (लेट-आउट प्रॉपर्टी)

यदि रेंट से कम ब्याज पे कर रहे हैं, तो ब्याज का नुकसान ऑफसेट हो सकता है। जैसे अगर ब्याज ₹2,00,000 है और रेंट ₹1,00,000 तो ₹1,00,000 छूट।

टैक्सेबल इनकम: ₹13,63,500 – ₹1,00,000 = ₹12,63,500

7. फैमिली पेंशन में छूट

₹25,000 या पेंशन के 1/3 तक जो भी कम हो, वो एक्सेम्प्ट होता है।

टैक्सेबल इनकम: ₹12,63,500 – ₹25,000 = ₹12,38,500

8. अन्य छूटें

अग्निपथ योजना में योगदान (100% छूट)

दूसरी खाली मकान पर छूट

जीवन बीमा पॉलिसी की आय टैक्स मुक्त

ग्रेच्युटी ₹25 लाख तक छूट

इन सभी मिलाकर ₹18,50,000 की वेतन आय भी नई टैक्स रेजीम में टैक्स फ्री हो सकती है।

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नोट

यह लेख वित्तीय सलाह नहीं है। व्यक्तिगत योजना के लिए वित्त विशेषज्ञ से संपर्क करें।